जमीन की रजिस्ट्री का बदल गया नियम, अब खरीदी हुई जमीन की रजिस्ट्री भी हो सकता है कैंसिल
रायपुर। नए नियम के अनुसार जमीन की रजिस्ट्री को आधार कार्ड से लिंक करना बहुत ही जरूरी हो गया है। इसके साथ ही जमीन की रजिस्ट्री के समय पैन कार्ड भी देना अनिवार्य हो गया है। वहीं इसके निम्नलिखित फायदे भी हैं
बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के माध्यम से फर्जीवाड़ा को रोका जाएगा।
संपत्ति का रिकॉर्ड आधार से जुड़ेगा।
बेनामी संपत्ति की पहचान और ट्रेनिंग आसान हो जाएगा।
रजिस्ट्री का वीडियो रिकॉर्डिंग होगा।
रजिस्ट्री की प्रक्रिया को वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य किए जाएंगे, जिससे कि प्रक्रिया की पारदर्शिता बढ़ेगी। वही किसी भी विवाद की स्थिति में सबूत के रूप में काम आएगा। बता दे कि दबाव या जबरदस्ती से होने वाले रजिस्ट्री पर रोक लगेगी।
ऑनलाइन फीस का भुगतान
बता दे की जमीन रजिस्ट्री का शुल्क और कर का भुगतान ऑनलाइन किया जाएगा, जिससे कि :
नगद लेनदेन में कमी आएगी
भुगतान प्रक्रिया पारदर्शी और सुरक्षित होगा
समय की बचत होगी।
जमीन रजिस्ट्री कैंसिल करने के नए नियम
नए नियम के साथ जमीन के रजिस्ट्री को कैंसिल करने के भी प्रक्रिया में बदलाव किए गए हैं।
बता दे की अधिकांश राज्यों में रजिस्ट्री कैंसिल करने का समय 90 दिन तक का निर्धारण किया गया है।
वही रजिस्ट्री कैंसिल करने के लिए वैध कारण होना चाहिए। जैसे की गैर कानूनी तरीके से किए गए रजिस्ट्री ,आर्थिक कारण से किया गया रजिस्ट्री, पारिवारिक आपत्ति के कारण किया गया रजिस्ट्री।
रजिस्ट्री कैंसिल करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाना होगा।
शहरी क्षेत्र में नगर निगम या निबंधन विभाग कार्यालय से संपर्क करें।
इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्र में तहसील कार्यालय से संपर्क करें।
आवश्यक दस्तावेज जमा करें, जिसमें आपत्ति पत्र, हाल ही के रजिस्ट्री के डॉक्यूमेंट और पहचान प्रमाण शामिल होना चाहिए
इसके अलावा कुछ राज्य ऑनलाइन रजिस्ट्री कैंसिलेशन की सुविधा भी शुरू किया है। आवश्यक डॉक्यूमेंट और प्रक्रिया
जमीन रजिस्ट्री के लिए निम्नलिखित डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए
संपत्ति का कानून स्वामित्व दर्शाने वाला डॉक्यूमेंट होना चाहिए,
खरीदी गई बिक्री का अनुबंध होना चाहिए,
संपत्ति कर के भुगतान के प्रमाण का रसीद
क्रेता और विक्रेता दोनों का आधार कार्ड होना चाहिए।
नए नियम के अनुसार पैन कार्ड भी अनिवार्य है
वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए।
