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रायगढ़

दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सजा : पड़ोसी ने लड़की को भगाकर किया था दुष्कर्म

रायगढ़ । दुष्कर्म के आरोपी को अतिरिक्त सत्र न्यायधीश ने 20 साल की सजा सुनाई है और 8 हजार रुपए के अर्थदंड से भी दण्डित किया है. यह घटना जोबी चौकी क्षेत्र की है. शासन की ओर से मामले की पैरवी करने वाले लोक अभियोजक मोहन सिंह ठाकुर ने बताया कि 14 वर्षीय नाबालिग लड़की 14 मई 2024 की रात 11 बजे खाना खाकर कमरे में सोई थी. अगले दिन सुबह 6 बजे वह घर में नहीं थी और उसके कपड़े भी गायब थे. ऐसे में उसके पिता ने रिश्तेदारों के यहां पूछताछ की, लेकिन कहीं पता नहीं चला. इस पर उन्हें संदेह हुआ कि कोई उनकी नाबालिग बेटी को बहला-फुसला कर ले गया है. इसके बाद उन्होंने जोबी चौकी में रिपोर्ट दर्ज कराई. पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की. 21 मई 2024 को पीड़िता को बरामद किया गया।पीड़िता ने महिला पुलिस अधिकारी को बताया कि गांव में पड़ोसी लक्ष्मण दास महंत एक साल से उसे पसंद करता था और शादी करने की बात करता था. पीड़िता ने लक्ष्मण दास से कहा कि वह नाबालिग है, लेकिन उसने जबरदस्ती बातचीत जारी रखी. फिर 14 मई 2024 को उसने पीड़िता से कहा कि मैं तुमसे शादी करूंगा और जबरदस्ती उसे अपनी मोटरसाइकिल में बिलासपुर ले गया. बिलासपुर की लेबर कॉलोनी में किराए के मकान में रखा और मारपीट करते हुए 20 मई तक उससे शारीरिक संबंध बनाया. 21 मई 2024 को बिलासपुर से गांव लाकर उसे छोड़कर चला गया. पीड़िता के बयान पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 366, 376, 2 एन 323 पॉस्को एक्ट जोड़ते हुए लक्ष्मण दास महंत को गिरफ्तार किया. मामला पॉक्सो कोर्ट में पेश किया गया. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश देवेन्द्र साहू ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद आरोपी को दोषी पाया. न्यायाधीश ने आरोपी को 20 साल की जेल की सजा सुनाई और 8 हजार रुपए जुर्माना लगाया ।