सड़क परिवहन मंत्रालय ने जारी किया सर्कुलर : नगरपालिका सीमा से 10 किलोमीटर दूर स्थापित हों टोल प्लाजा,

कोरबा ( गूगली न्यूज) सड़क परिवहन मंत्रालय ने टोल प्लाजा नियमों के उल्लंघन पर सख्ती दिखाई है। नए निर्देशों के अनुसार, नेशनल हाईवे पर टोल प्लाजा 60 किलोमीटर से कम दूरी पर नहीं होंगे, और नगरपालिका सीमा से 10 किलोमीटर दूर बनाए जाएंगे। मंत्रालय ने अधिकारियों को नियमों का सख्ती से पालन करने और उल्लंघन होने पर उचित कारण बताने का निर्देश दिया है।
टोल प्लाजा को लेकर लगातार उठाए जा रहे सवालों पर अब सड़क परिवहन मंत्रालय ने सख्ती दिखाई है। मंत्रालय ने अधिकारियों से टोल नियमों का पालन न होने पर नाराजगी व्यक्त की है। साथ ही निर्देश दिए हैं कि नेशनल हाईवे पर टोल प्लाजा 60 किलोमीटर से कम दूरी पर नहीं बनने चाहिए। इसके अलावा टोल प्लाजा नगरपालिका की सीमा से 10 किलोमीटर दूर ही बनाए जाएं।
मंत्रालय ने कहा है कि कई टोल प्लाजा नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। एनएच उपभोगकर्ता शुल्क नियमों के अनुसार, टोल प्लाजा 60 किलोमीटर से कम दूरी पर नहीं बनाए जाने चाहिए। साथ ही , ये टोल प्लाजा नगरपालिका की सीमा से 10 किलोमीटर दूरी पर ही बनाए जाने चाहिए। लेकिन कई टोल प्लाजा इन नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। इसलिए मंत्रालय द्वारा यह सर्कुलर जारी किया गया है। सड़क परिवहन मंत्रालय ने यह सख्ती इसलिए ली है क्योंकि कई सांसद इस बारे में सवाल उठा रहे थे।
मंत्रालय ने अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश
सर्कुलर में कहा गया है कि हाईवे एजेंसियां इन नियमों का सख्ती से पालन करें। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि प्रोजेक्ट को मंजूरी देते समय यह ध्यान रखा जाए कि टोल प्लाजा नियमों के अनुसार ही बनें। अगर किसी वजह से नियमों का पालन नहीं हो पाता है, तो इसका कारण बताना होगा। कारण बताकर ही टोल प्लाजा को 60 किलोमीटर से कम दूरी पर या नगरपालिका की सीमा के 10 किलोमीटर के अंदर बनाया जा सकता है।
कोरबा जिले के मदनपुर रजकम्मा पर स्थित टोल प्लाजा अनफिट
कोरबा जिले के मदनपुर रजकम्मा में स्थित टोल प्लाजा न तो दूसरे टोल से 60 किलोमीटर की दूरी पर है और न ही नगरपालिका की सीमा से 10 किलोमीटर दूर होने की मापदंड को पूरा करता है। यह टोल प्लाजा सड़क परिवहन मंत्रालय के सर्कुलर के अनुसार अनफिट है। क्योंकि मदनपुर टोल प्लाजा अंबिकापुर मार्ग NH पर स्थित चोटियां टोल प्लाजा की दूरी मात्र 50 किमी ही है और दूसरे नियम के अनुसार कटघोरा नगरपालिका की सीमा कसनिया से इस टोल प्लाजा की दूरी मात्र 7 किमी ही है। वैसे भी यह टोल प्लाजा शुरू से ही विवादित रहा है, जनता और जनप्रतिनिधि प्रारंभ से ही नाराज है । इसे बंद करने कई बार शिकायत तथा आंदोलन तक हो चुका है। गौरतलब हो कि इस टोल प्लाजा पर टोल मशीन इतना घटिया किस्म का लगाया गया कि कभी भी समय पर नहीं खुलता ,जिससे आए दिन वाहन मालिकों के साथ झड़प होते रहता है । अब देखना यह है कि उपरोक्त सर्कुलर के परिपालन में यहां के सांसद,विधायक कब इस टोल प्लाजा को बंद करा पाते हैं?
