Googly News Korba

276 x 101 copy
Big Breaking News
छत्तीसगढ़ स्पेशल

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का निर्देश 84 बच्चों को दें 25-25 हजार, छात्र – छात्राओं को परोसा था कुत्ते का जूठा खाना

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बलौदाबाजार-भाटापारा जिले के एक सरकारी स्कूल में बच्चों को मिड डे मील में कुत्ते का जूठा भोजन परोसने के मामले में राज्य सरकार को सभी 84 प्रभावित बच्चों को महीने के भीतर 25-25 हजार का भुगतान करने के निर्देश दिए हैं।

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बलौदाबाजार-भाटापारा जिले के एक सरकारी स्कूल में बच्चों को मिड डे मील में कुत्ते का जूठा भोजन परोसने के मामले में राज्य सरकार को सभी 84 प्रभावित बच्चों को महीने के भीतर 25-25 हजार का भुगतान करने के निर्देश दिए हैं। घटना के बाद प्रभावित बच्चों को रेबीज रोधी टीके की तीन खुराकें दी जा चुकी है।

मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस बिभु दत्ता गुरु की खंडपीठ ने अपने आदेश में लापरवाही के लिए सरकार को फटकार लगाई। हाईकोर्ट में पेश जांच रिपोर्ट के मुताबिक, घटना 28 जुलाई को लच्छनपुर गांव के सरकारी माध्यमिक विद्यालय में एक कुत्ते ने स्वयं सहायता समूह की तरफ से तैयार मध्याह्न भोजन को जूठा कर दिया था। छात्रों ने शिक्षकों को इसकी सूचना दी तब उन्होंने खाना न परोसने की सलाह दी। बावजूद स्वयं सहायता समूह ने बच्चों को खाना वितरित किया।